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पाकिस्तान-अफगानिस्तान-बांग्लादेश से 2024 तक आए अल्पसंख्यक रह सकेंगे देश में

भारत आए अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत

पाकिस्तान-अफगानिस्तान-बांग्लादेश से 2024 तक आए अल्पसंख्यक रह सकेंगे देश में



नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगो को बिना पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज के देश मे रहने के अनुमति दी गई हैं। अब ऐसे अल्पसंख्यक के लिए नए कानून में कटऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। यानी इस तारीख तक भारत आए अल्पसंख्यक नागरिकता पाने के हकदार होंगे।

गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि इस संशोधन से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के वे सभी अल्पसंख्यक लोग लाभान्वित होंगे जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत शरण लेने आए हैं। अब उन्हें नागरिकता आवेदन करने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

आवेदन की सुविधा

इन अल्पसंख्यकों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने पोर्टल तैयार किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 रखी गई है। नागरिकता आवेदन पर अंतिम निर्णय 2025 तक लिया जाएगा। 

नेपाल-भूटान के नागरिकों के लिए वीजा की जरूरत नहीं

इसी आदेश में यह भी साफ कर दिया गया कि नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत आने-जाने या यहां रहने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होगी। पहले से लागू नियमों के अनुसार वे बिना वीजा भारत आ-जा सकेंगे।


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