1 नवंबर से भूटान आवाजाही करने पर 10 रुपये का शुल्क लगेगा अब
करीब अढ़ाई वर्ष बाद 23 सेप्टेम्बर से भूटान के ओर से सीमा गेट आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। करीब अढ़ाई वर्ष तक बंद रहने के बाद आरम्भ की गई आवाजाही के बीच भूटान के ओर से कई नए नियम बनाए गए हैं। इस जगह भूटान में प्रवेश के दौरान वोटर आई डी कार्ड या पासपोर्ट और बच्चो के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह भूटान के फूइंटशॉलिंग शहर से आगे यानी थिम्फु , पारो आदि जैसे जगहो में आवाजाही के लिए 1200 प्रति रात का नियम पर्यटकों के लिए लगाया गया है। इसी तरह भारतीय वाहनों को भूटान के भीतर जैसे थिम्फु , पारू आदि जगह जाने के लिए शुल्क का नियम लगाया गया है। इसी तरह के और भी कई नए नियम भूटान के ओर से बनाए गए हैं ।
इधर इसी बीच भूटान के ओर से मंगलवार एक नोटिफिकेशन जारी कर भूटान में 1 नवंबर से आवाजाही करने पर 10 रुपये का शुल्क लगाए जाने की बात कहा गया है। भूटान के ओर से जारी इस नए नियम को एक नवंबर से चालू होने की बात नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। इस नियम के अंतर्गत आने और जाने दोनो के लिए 10 रुपये का शुल्क लगने की बात कहा गया है। यह नियम भारतीय और भूटानी नागरिक दोनों के लिए लगाया गया है। आप को बता दें कि भूटान के ओर से गेट खुलने के बाद फुइंटशॉलिंग तक आवाजाही के लिए कोई शुल्क नहीं लगने का नियम बनाया गया था इधर अचानक से आवाजाही पर 10 रुपये का शुल्क लोगों को आश्चर्य में ढाल रहा है।