नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अलीपुरद्वार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया है
अलीपुरद्वार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया है । शुक्रवार को अलीपुरद्वार जिला सत्र न्यायालय की विशेष अदालत के न्यायाधीश पापिया दास ने कुमारग्राम के एक आरोपी को ऐसी सजा सुनायी है । बताया गया है कि 31 जनवरी 2017 को एक परिवार ने नाबालिग से दुष्कर्म की लिखित शिकायत कुमारग्राम थाने में दर्ज कराई थी.
दुष्कर्म से प्रभावित नाबालिग जनवरी 2017 में बीमार हो गई थी। जब डॉक्टर ने स्वास्थ्य जांच की तो परिजनों को नाबालिग के गर्भवती होने का पता चला।
बताया गया है कि प्रभावित नाबालिग जनवरी 2017 में बीमार हो गई थी। जब डॉक्टर ने स्वास्थ्य जांच की तो परिजनों को नाबालिग के गर्भवती होने का पता चला। उस समय नाबालिग के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कुमारग्राम थाने में मामला दायर किया था । शिकायत मिलने पर पुलिस ने उसी दिन आरोपी शपथ दास को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो धारा के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था बाद में आरोपी स्वप्न दास को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
डीएनए टेस्ट की जांच में आरोपित की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है , आरोपी शपत दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके अलावा आरोपी पर 50 हजार रुपए नकद जुर्माना भी लगाया गया है।
इधर घटना की सत्यता की पुष्टि के लिए पीड़िता नाबालिग और उसके बच्चे के साथ आरोपी शपथ दास का डीएनए टेस्ट कराया गया था जहाँ जांच में आरोपित की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। औसत कोर्ट हाजिरी की शिकायत पर कुमारग्राम थाने की पुलिस ने 2020 में कोर्ट के आदेश पर आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया था । मामले की अंतिम सुनवाई कल हुई थी। अलीपुरद्वार जिले की अतिरिक्त जिला डेरा अदालत की विशेष (पॉक्सो) अदालत के न्यायाधीश पपिया दास ने शुक्रवार को इस घटना के आरोपी शपत दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके अलावा आरोपी पर 50 हजार रुपए नकद जुर्माना भी लगाया गया है। पैसे न देने पर जज ने छह महीने की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया है।